एमपी धमाका, भोपाल
दुर्गा उत्सव पर्व 2025 के दौरान भोपाल जिले में गरबा, डांडिया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश जारी किए हैं।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भोपाल द्वारा जारी आदेश में आयोजक समितियों को आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निम्नानुसार निर्देश जारी किये हैं।
1. गरबा, डांडिया एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने वाली आयोजन समिति द्वारा किसी भी व्यक्ति को उनके बिना पहचान पत्र के सत्यापन किए बिना आयोजन स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
2. आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना अनिवार्य होगा।
3. आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर स्थापित पंडालों में अग्नि से बचाव हेतु अग्निशमन यंत्रों का पर्याप्त व्यवस्था तथा Fire Safety Norms का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
4. आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा।
5. आयोजन समिति द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर आयोजन के दौरान किसी भी संदिग्ध/आपत्तिजनक वस्तु/घातक हथियार नहीं ले जाया सकेगा और न ही उसका प्रयोग/प्रदर्शन कर सकेगा।
6. आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर विद्युत सुरक्षा से संबंधित समस्त कार्य कराया जाना सुनिश्चित करेंगे एवं इस आशय का प्रमाण पत्र विद्युत विभाग से लिया जाना अनिवार्य होगा।
उपरोक्तानुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं किए जाने की स्थिति में नियम अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।