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श्याम डेयरी इंडस्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा.. मिलावट की आशंका पर करीब 750 किलोग्राम घी एवं वेजिटेबल फैट जब्त...!



विदिशा, एमपी धमाका 
खाद्य पदार्थों में मिलावट एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन एवं खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा प्रशासन की संभागीय उड़नदस्ता टीम ने आयुक्त खाद्य सुरक्षा मनोज पुष्प के आदेश तथा विदिशा कलेक्टर अंशुल गुप्ता के नेतृत्व में 23 सितंबर को विदिशा स्थित श्याम डेयरी इंडस्ट्रीज, मुखर्जी नगर में आकस्मिक निरीक्षण कर खाद्य सामग्री की जांच की।

निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में मानव उपयोग के लिए 'Multipurpose Veg. Fat' का उपयोग कर घी एवं घी सदृश खाद्य पदार्थों के निर्माण की स्थिति सामने आई। कार्रवाई के दौरान अमानक अथवा मिलावट की आशंका के आधार पर करीब 750 किलोग्राम घी एवं वेजिटेबल फैट, अनुमानित कीमत 4 लाख 50 हजार रुपये, नियमानुसार जब्त कर परिसर में सीलबंद किया गया।

 अलग-अलग खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए लिए
 
संभागीय उड़नदस्ता दल द्वारा शाम करीब 5:30 बजे किए गए निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री परिसर से विभिन्न खाद्य पदार्थों एवं निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का निरीक्षण किया गया। मौके से बटर एवं सब-कढ़ाई लगभग 40 किलोग्राम, गाय घी (अरिहंत ब्रांड) के 15 किलोग्राम के 13 खुले पैक, अरिहंत घी के 15 किलोग्राम के 15 टिन सहित कामधेनु घी एवं देहाती घी विभिन्न पैकिंग में पाए गए।
इसके साथ ही Multipurpose Veg. Fat (Kamdhenu Gold Desi Bhog) के 450 एमएल के 132 नग एवं 200 एमएल के 76 नग भी मौके पर पाए गए। फैक्ट्री में पैकिंग मशीन, करीब 900 किलोग्राम क्षमता का घी संग्रहण टैंक एवं अन्य प्रोसेसिंग उपकरण भी पाए गए।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती कुदसिया द्वारा गाय का मक्खन, गाय घी (अरिहंत) एवं कामधेनु घी तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती कल्पना आरजिया द्वारा अरिहंत घी, Multipurpose Veg. Fat एवं लूज घी के रेगुलेटरी नमूने जांच के लिए लिए गए हैं। नमूनों को नियमानुसार प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा जाएगा।
FSSAI लाइसेंस में नहीं था Multipurpose Veg. Fat के निर्माण/उपयोग का उल्लेख
निरीक्षण के दौरान टीम द्वारा फैक्ट्री के खाद्य कारोबार से संबंधित दस्तावेज एवं लाइसेंस का भी परीक्षण किया गया। अधिकारियों के अनुसार FSSAI लाइसेंस में Multipurpose Veg. Fat के निर्माण अथवा उपयोग का उल्लेख नहीं पाया गया। 
वहीं लाइसेंस में उल्लेखित टेक्निकल पर्सन इन-चार्ज आनंद अग्रवाल भी निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित नहीं मिले।

 निर्माण स्थल पर स्वच्छता संबंधी कमियां भी मिलीं

निरीक्षण के दौरान खाद्य निर्माण स्थल पर स्वच्छता एवं हाइजीन से संबंधित कमियां भी पाई गईं। निर्माण स्थल के समीप खाद्य रंग की बोतलें खुली अवस्था में मिलीं तथा खाद्य पदार्थों के निर्माण की परिस्थितियों को लेकर भी खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप व्यवस्थाओं की जांच की गई।
खाद्य सामग्री सीलबंद कर कारोबार पर लगाया प्रतिबंध
निरीक्षण एवं नमूना कार्रवाई पूर्ण होने के बाद मौके पर उपस्थित नायब तहसीलदार एवं संयुक्त दल के सदस्यों की मौजूदगी में संबंधित खाद्य सामग्री को परिसर के एक कक्ष में सुरक्षित रखवाकर सीलबंद किया गया। जनहित एवं अमानक/मिलावट की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए करीब 750 किलोग्राम घी एवं वेजिटेबल फैट, अनुमानित कीमत 4.50 लाख रुपये, नियमानुसार जब्त किया गया।
साथ ही FSSAI लाइसेंस क्रमांक 11414090000162 के तहत संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता को अग्रिम आदेश तक खाद्य कारोबार संचालित करने से प्रतिबंधित किया गया है। खाद्य सामग्री के लिए गए नमूनों की प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन द्वारा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं जनस्वास्थ्य से जुड़े मामलों में सतत निगरानी रखते हुए मिलावट के विरुद्ध कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है।
 विदिशा एसडीएम मनीष जैन ने बताया कि मौके पर नाप तौल विभाग द्वारा दो नापतोल कांटा सही नहीं मिलने व सत्यापन नहीं पाएं जाने पर संबंधित संस्थान पर नियमानुसार प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

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