एमपी धमाका, भोपाल
श्रम विभाग ने समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के पालन के लिए एडवाइजरी जारी की है। विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि समस्त कारखानों, वाणिज्यिक, शासकीय संस्थानों तथा अन्य प्रतिष्ठानों में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान कार्य पर समान वेतन देना अनिवार्य है। विभाग ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया में भी किसी प्रकार का लैंगिक भेदभाव ना किया जाए।
इन नियमों का उल्लंघन होने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी या श्रमिक द्वारा जिला श्रम कार्यालय, सीएम हेल्पलाइन पोर्टल, व्हाट्सएप नंबर 0755-2555582 या टोल फ्री नंबर-18002338888 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।