विदिशा, एमपी धमाका
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दायर अपील में एडीएम एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी न्यायालय ने जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय को कड़ी फटकार लगाते हुए आदेश जारी किया था। लेकिन आदेश के 4 माह बाद भी संबंधित विभाग द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराए जाने का मामला सामने आया है।
अपीलकर्ता द्वारा जिला आपूर्ति अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी से आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई थी, लेकिन निर्धारित समय में जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
एडीएम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पाया कि लोक सूचना अधिकारी की ओर से न तो संतोषजनक जवाब प्रस्तुत किया गया और न ही मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराई गई। न्यायालय ने आदेश में स्पष्ट कहा कि आवेदक को अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी नियमानुसार 15 दिन में उपलब्ध कराई जाए। लेकिन जिला आपूर्ति अधिकारी ने 4 माह बाद भी एडीएम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है।
क्या है मामला...
आरटीआई आवेदक ने जिला आपूर्ति अधिकारी, विदिशा से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत स्वतः सार्वजनिक किए जाने वाले 25 बिंदुओं की जानकारी मांगी थी। आरोप है कि संबंधित अधिकारी ने निर्धारित समय सीमा में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई, जिससे आरटीआई अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन हुआ। बाद में मामला प्रथम अपील में पहुंचा, जहां एडीएम एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी न्यायालय ने जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए।
लेकिन आदेश के लगभग 4 माह बाद भी विभाग द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। इसे लेकर आवेदक ने एडीएम कोर्ट के आदेश की अवहेलना और आरटीआई कानून की अनदेखी का आरोप लगाया है।