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ध्वनि प्रदूषण, अवैध मैरिज गार्डन और अवैध कॉलोनियों की सूचना नहीं देने पर आयोग में सुनवाई कल..!

राज्य सूचना आयोग ने 7 सितंबर की तारीख की तय
एमपी धमाका 
भोपाल/ विदिशा। ध्वनि प्रदूषण, अवैध मैरिज गार्डन एवं अवैध कॉलोनियों से संबंधित मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के मामले में अब मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग में कल 7 सितंबर 2026 को सुनवाई होगी। मामला द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक A-5831/SIC/VIDISHA/2022 से संबंधित है। 
आयोग के 28 जुलाई 2026 के आदेश के अनुसार अपीलार्थी दीपक तिवारी पिछली सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए थे, हालांकि उन्होंने डाक के माध्यम से लिखित तर्क प्रस्तुत कर प्रकरण को अन्य पीठ में स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध किया था।
 वहीं, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जिला विदिशा के लोक सूचना अधिकारी भी सुनवाई में अनुपस्थित रहे और उनके द्वारा प्रकरण के संबंध में पत्र क्रमांक 3358 दिनांक 25 जुलाई 2026 डाक के माध्यम से भेजा गया था। 
आदेश में उल्लेख है कि कार्यालय कलेक्टर, जिला विदिशा के प्रथम अपीलीय अधिकारी भी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। उनके द्वारा प्रकरण के संबंध में पत्र क्रमांक 691 दिनांक 27 जुलाई 2026 मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग को डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया।
मामले में आगामी सुनवाई की तारीख निर्धारित किए जाने के अनुरोध पर आयोग ने 7 सितंबर 2026 को अगली सुनवाई तय की है। आदेश में संबंधित पक्षकारों को सुनवाई में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रथम अपीलीय अधिकारी के पत्र क्रमांक 691 दिनांक 27 जुलाई 2026 की छायाप्रति अपीलार्थी को भेजे जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। 
अब निगाहें कल होने वाली सुनवाई पर हैं कि सूचना आयोग इस मामले में क्या रुख अपनाता है और संबंधित विभागों से मांगी गई सूचनाओं को लेकर क्या निर्देश जारी करता है।

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